खुशखबरी: छत्तीसगढ़ में RTE एडमिशन का पोर्टल दोबारा खुला! प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे की 'फ्री पढ़ाई' के लिए ऐसे करें आवेदन, ये है पूरी प्रक्रिया

निजी स्कूल एसोसिएशन का विवाद खत्म, 'शिक्षा का अधिकार' के तहत गरीब बच्चों के पास नामी स्कूलों में पढ़ने का सुनहरा मौका; 18 मई से प्रक्रिया दोबारा शुरू

महासमुंद/बागबाहरा:

छत्तीसगढ़ केलाखों गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। निजी स्कूल एसोसिएशन और शासन के बीच चल रहा गतिरोध आखिरकार समाप्त हो गया है, जिसके बाद प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में RTE (Right to Education - शिक्षा का अधिकार) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मुफ्त दाखिले की प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी गई है।

​महासमुंद और बागबाहरा सहित पूरे जिले के पालकों के पास अब अपने बच्चों को नामी प्राइवेट स्कूलों में पहली कक्षा में बिल्कुल मुफ्त पढ़ाने का एक और बेहतरीन अवसर है।

​जानिए आवेदन का पूरा शेड्यूल (तारीखें)

​विवाद सुलझने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने नया शेड्यूल जारी कर दिया है। समय सीमित है, इसलिए पालकों को मुस्तैद रहना होगा:

  • ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत: 18 मई 2026 से पोर्टल दोबारा लाइव हो चुका है।
  • आवेदन की अंतिम तिथि: प्रथम चरण के लिए पालक जून के प्रथम सप्ताह तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे।
  • दस्तावेजों का सत्यापन (Verification): जून के दूसरे सप्ताह तक नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
  • कंप्यूटर लॉटरी: जून के अंत तक लॉटरी के जरिए बच्चों को स्कूल आवंटित (अलॉट) कर दिए जाएंगे।

​क्या आपके बच्चे की उम्र इसके पात्र है? (Age Limit)

​RTE के नियम कड़े हैं, इसलिए फॉर्म भरने से पहले अपने बच्चे की उम्र का मिलान ज़रूर कर लें (उम्र की गणना 31 मार्च 2026 के आधार पर होगी):

  • नर्सरी / केजी-1 (Nursery/KG-1): बच्चे की उम्र 3 साल से 5 साल के बीच होनी चाहिए।
  • कक्षा पहली (Class 1st): बच्चे की उम्र 5 साल से 7 साल के बीच होना अनिवार्य है।

​🛠️ कौन से दस्तावेज (कागजात) हैं बेहद जरूरी?

​चॉइस सेंटर जाने से पहले इन सभी दस्तावेजों को एक फाइल में तैयार रख लें:

  1. बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (नगर पालिका, ग्राम पंचायत या अस्पताल का)।
  2. पालक का निवास प्रमाण पत्र (जिससे साबित हो कि आप उसी वार्ड या ग्राम पंचायत के निवासी हैं)।
  3. जाति प्रमाण पत्र (यदि आरक्षित वर्ग से आते हैं)।
  4. आय प्रमाण पत्र या बीपीएल (BPL) / अंत्योदय कार्ड (गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए)।
  5. आधार कार्ड (बच्चे और पालक दोनों का)।

​'तीखी नज़र' की ग्राउंड रिपोर्ट: पोर्टल खुलते ही सर्वर डाउन, भटक रहे पालक!

​एक तरफ शासन ने 18 मई से दोबारा पोर्टल खोलने का बड़ा दावा किया है, लेकिन 'तीखी नज़र न्यूज़' की जमीनी पड़ताल में एक बड़ी दिक्कत सामने आई है। महासमुंद और बागबाहरा के चॉइस सेंटरों में 'सर्वर एरर' (Server Error) के कारण फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहे हैं। ग्रामीण अंचलों के गरीब पालक सुबह से सेंटरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन तकनीकी खामी के कारण उन्हें मायूस लौटना पड़ रहा है।

​'तीखी नज़र न्यूज़' शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से यह मांग करता है कि इस सर्वर की समस्या को तत्काल युद्धस्तर पर ठीक किया जाए, और यदि तकनीकी खराबी जारी रहती है, तो आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया जाए ताकि अंतिम छोर पर बैठे गरीब का बच्चा भी शिक्षा के इस अधिकार से वंचित न रह जाए।

आवेदन कहाँ और कैसे करें?

​पालक अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट eduportal.cg.nic.in/RTE पर जा सकते हैं। सर्वर डाउन होने की स्थिति में पालक रात के समय या सुबह जल्दी प्रयास कर सकते हैं, उस समय वेबसाइट सुचारू रूप से चलती है।

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